सरकार दे रही है 36000 रुपए वार्षिक पेंशन, यदि आपकी आय 15000 से कम है

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PM-SYM

असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले व्यक्ति के लिए मोदी सरकार की खास योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019

अब तक देश 44 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं।

सरकार इस योजना के तहत गरीब असंगठित मजदूरों को बहुत छोटी सी निवेश पर पेंशन उपलब्ध करवाती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2019 को हुआ था। इसके तहत 18-40 वर्ष तक के उन गरीब मजदूरों को पेंशन दिया जाएगा, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू हुई ??

जिन मजदूरों की आय 15000 से कम है। उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 की शुरुआत हुई।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 का शुभारंभ 5 मार्च 2019 को किया।

क्या है प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना

लोग कई बार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को अलग और प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना को अलग समझ लेते हैं, और कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि ये दोनों योजना एक ही योजना है।

कैसे कराएं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में रजिस्ट्रेशन

श्रम योजना रजिस्ट्रेशन अथवा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन आप स्वयं भी कर सकते हैं।

अथवा

किसी नजदीकी CSC सेंटर में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

श्रम योजना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी आसान है।

प्रधानमंत्री मानधन योजना रजिस्ट्रेशन के लिए कई आवश्यक कागजात भी लगते हैं।

प्रधानमंत्री मानधन योजना रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है आवश्यक कागजात

प्रधानमंत्री मानधन योजना रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज है।

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • स्वप्रमाणित फोटो

इन दस्तावेज का उपयोग कर आप आसानी से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना Chart

18 साल की उम्र में जुड़ने वाले किसान या असंगठित क्षेत्र के मजदुर यदि 55 रुपए प्रति महीने का प्रीमियम जमा करते हैं तो 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें निश्चित राशि पेशन के तौर पर 3000 रुपए प्रति माह मिलेंगे।

यदि आयु ज्यादा है तो उसी हिसाब प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा जैसा की इस चार्ट में दर्शाया गया है।

सबसे खास बात यह है कि इस योजना में लाभार्थी जितने का प्रीमियम भरते हैं, उतना ही सरकार सब्सिडी के रूप में जमा कर देती है।

NPS और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के योजना में शामिल व्यक्ति यहां एलिजिबल नहीं होंगे।

दंपत्ति में से किसी एक का यदि निधन हो जाता है तो पति या पत्नी इस योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर अपना पूरा पैसा ब्याज सहित वापस ले सकते हैं।

पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद यदि किसी जीवनसाथी का निधन हो जाता है तब भी दूसरे साथी 50% पेंशन के हकदार होंगे।

एक सर्वे अनुसार 40 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में इस योजना के पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना टोल फ्री नंबर १८०० २६७ ६८८८ सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः यदि आप भी इस योजना के लिए पात्रता रखते तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। आगे भी इसी तरह का उपयोगी लेख हम आपके लिए लाते रहेंगे।

Image Credit: Ishan LLB

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